भारत सरकार
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग
लोकनायक भवन, 5वां तल
खान मार्किट, नई दिल्ली110003
Ph. No.: 24601752 Fax No.: 24693302
केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन रा.अ.आ अधिनियम 1992 के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित पांच धार्मिक अल्पसंख्यकों मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध एवं पारसी समुदाय के हितों की रक्षा के लिए किया है । आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और पांच सदस्य हैं जो कि अल्पसंख्यक समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं । वर्तमान में आयोग के अध्यक्ष माननीय वजाहत हबिबुल्लाह, उपाध्यक्ष डॉ. एच. टी. संगलियाना, श्री एच. एस. हंसपाल (सदस्य), श्रीमती स्पॉलज्स एंगमों (सदस्य), श्रीमती सय्यदा बिलग्रामी इमाम (सदस्य), श्री विनोद शर्मा (सदस्य), श्री के. एन. दारूवाला (सदस्य) हैं ।
राज्य जैसे आंध्रप्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्यप्रेदश, मणिपुर, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तराखंड, उत्तरप्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में भी राज्य अल्पसंख्यक आयोगों का गठन किया गया है । आयोगों के कार्यालय राज्यों की राजधानियों में स्थित हैं । इन आयोगों का कार्य संसद तथा राज्य विधान-मंडलों द्वारा संविधान में अधिनियमित विधियों में अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करना ।
व्यथित व्यक्ति जो अल्पसंख्यक समुदाय से संबंध रखता हो अपनी शिकायतों के निवारण के लिए संबंधित राज्य अल्पसंख्यक आयोग में अपनी शिकायत कर सकता है । सुविधानुसार वह अपना अभ्यावेदन राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को भी भेज सकता है । आयोग में प्राप्त होने वाली शिकायतें बेवसाइट : www.ncm.nic.in |